आज दिनांक 5 नवम्बर 2020 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने कॉलेज और विश्वविद्यालयो को खोलने के लिए 18 पन्नो का दिशानिर्देश (Guideline) जारी किया|
कोरोना महामारी के कारण मार्च महिना से देश के सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद है| जिसके कारण पढाई अभी तक बाधित है|
इस दिशानिर्देश में कहा गया है की केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र वित्त प्राप्त संस्थानों के परिसर को खोलने का निर्णय उनके कुलपति और प्रमुखों के ऊपर छोड़ा गया है |
जबकि, राज्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है| राज्य सरकार को यह निर्णय लेना होगा की राज्य विश्वविद्यालय , निजी विश्वविद्यालय , और कॉलेजों को चरणबद तरीके से कैसे खोला जाए|
दिशानिर्देश में यह विशेष जोर दिया गया की कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना से बचाओ के लिए जारी मानदंडों का सख्ती से पालन हो|
कोरोना से बचाओ के लिए जारी सामान्य मानदंड :
- आपस में 6 फीट के दुरी बनाये रखना |
- चेहरे का मास्क का उपयोग करना |
- हातों को नियमित रूप से साबुन से धोना और sanitizer का इस्तेमाल करना |
- छींकते समय मुंह और नाक ढकना |
- अपना स्वस्थ का ध्यान देना| बीमार होने से तुरंत इलाज करवाना |
- थूकने में प्रतिबन्ध |
- आरोग्य सेतु एप्प का इस्तेमाल करना और जरुरी निर्देशों का पालन करना |
हाल के दिनों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सभी विषयों के क्लास ली जा रही है|अब बहुत जल्द कॉलेज परिसर अपनी रौनक में लौट जायेगा |